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सीवर लाइन में सफाई के दौरान होनेवाली मौतों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, अब मृतक के परिवार को मुआवजा में मिलेगी इतनी बड़ी राशि

सीवर लाइन में सफाई के दौरान होनेवाली मौतों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, अब मृतक के परिवार को मुआवजा में मिलेगी इतनी बड़ी राशि

NEW DELHI : देश में सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में हर साल कई कर्मियों की मौत हो जाती है। जिसमें कई बार यह बात सामने आती है कि संबंधित निकाय या एजेंसी मृतक के परिवार को पर्याप्त मुआवजा देने से पल्ला झाड़ लेते हैं। अब इस स्थिति को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। सीवर लाइन सफाई के दौरान होनेवाली मौतों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल मुआवजा पैकेज देने का निर्देश दिया है।

मौत पर मिलेंगे तीस लाख रुपए

देश में सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौत की घटनाओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा.  वहीं कोर्ट ने  सीवर की सफाई के दौरान स्थायी दिव्यांगता का शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

पीठ ने कहा, 'केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म हो जाए.' फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति भट ने कहा कि यदि सफाईकर्मी अन्य दिव्यांगता से ग्रस्त है तो अधिकारियों को 10 लाख रुपये तक का भुगतान करना होगा. न्यायालय ने कई निर्देश जारी किए, जिन्हें पढ़ा नहीं गया.

पीठ ने निर्देश दिया कि सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं न हों और इसके अलावा, उच्च न्यायालयों को सीवर से होने वाली मौतों से संबंधित मामलों की निगरानी करने से न रोका जाए. यह फैसला एक जनहित याचिका पर आया. विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

2022 से अब तक 347 लोगों की मौत सीवर लाइन में हुई

 जुलाई 2022 में लोकसभा में उद्धृत सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कम से कम 347 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 40 प्रतिशत मौतें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में हुईं.

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