DESK: अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया है। अयोध्या में रामजन्मभूमि न्यास को विवादित जमीन दी गई है।इसके अलावेअयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है।
जानिए फैसले की बड़ी बात
......विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को देने का आदेश। रामलला का दावा सही, जमीन पर दावा बरकरार रखा है।मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह जमीन देने का आदेश। मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा। हिन्दू पक्षकार निर्मोही अखाड़े का दावा सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया। शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज हो गई।
आस्था और विश्वास के आधार पर मालिकाना हक का फैसला नहीं। हिन्दुओं की आस्था पर कोई विवाद नहीं। जमीन पर मालिकाना हक कानूनी नजरिये से तय होगा। खुदाई में जो मिला वो इस्लामिक ढांचा नहीं है। खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी बाबरी मस्जिद।