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निचली अदालतों में सादे कागज पर नहीं होगी केस की पैरवी, आपसी सहमति को लेकर 21 अप्रैल को होगी बैठक

निचली अदालतों में सादे कागज पर नहीं होगी केस की पैरवी, आपसी सहमति को लेकर 21 अप्रैल को होगी बैठक

PATNA : बिहार स्टेट बार काउंसिल के नये संशोधित नियमों के बाद अब किसी भी निचली अदालतों में किसी भी केस का पैरवी सादे कागज पर नहीं होगी। नये नियम के बाद केस में पैरवी करने के लिए वहाँ के वकील संघ की ओर से बेची गई पैरवी फॉर्म से ही करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले वकील एंव वकील संघ के खिलाफ कार्रवाई हो सकती हैं। यही नहीं,सामान्य वकालतनामा भी अब नहीं चलेगा। संघ की ओर से बेची गई वकालतनामा पर ही कोई वकील किसी मुवक्किल के पक्ष में खड़ा हो सकता हैं।

नये नियम को कैसे प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाये, इस बात को लेकर प्रदेश के सभी वकील संघ के अध्यक्ष एवं महासचिव के साथ एक बैठक आयोजित की गई हैं। आगामी 21 अप्रैल, 2024  को बैठक में और अन्य कई मुद्दों पर आपसी सहमति से लागू करने के बारे में गहन विचार विमर्श किया जायेगा।

वही प्रदेश के कई वकील संघ इस नियम के विरुद्ध है। उनका मानना है कि मुवक्किलों को सस्ता न्याय मिलने के जगह महंगा हो जायेगा। कोई भी वकील अपने पास से एक रुपया खर्च नहीं करेंगे। पैरवी फॉर्म और वकालतनामा की खरीद मुवक्किल को करना होगा।

मौजूदा समय में जो काम बिना पैसे के हो रहा था, अब उस काम का पैसा खर्च करना होगा। लगभग प्रदेश के आधे से ज्यादा निचली अदालतों में केस में पैरवी सादे कागज पर लिख कर की जाती हैं। उसी प्रकार छपा वकालतनामा के द्वारा वकील केस में हाजिर होते हैं। इससे मुवक्कीलों की न्याय और महंगा हो जायेगा।

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