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बेगूसराय में डायन का आरोप लगाकर महिला की हत्या मामले की कोर्ट ने पूरी की सुनवाई, आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बेगूसराय में डायन का आरोप लगाकर महिला की हत्या मामले की कोर्ट ने पूरी की सुनवाई, आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

BEGUSARAI : जिले में मझौल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश कुमार प्रधान ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुए चेरिया बरियारपुर थाना के ठाठा निवासी राम नंदन पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या मामले भारतीय दंड विधान की धारा 302, 149 में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 5 हजार अर्थदंड तथा धारा 354 में दोषी पाकर एक साल कारावास एवं एक हजार अर्थदंड तथा डायन एक्ट की धारा 3 में दोषी पाकर 2 महीना कारावास एवं 5 सौ अर्थदंड तथा धारा  4 में दोषी पाकर  3 महीने का कारावास एवं एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई है। सजा के बिंदु पर सुनवाई समय एपीपी ने न्यायालय से कहा की यह घटना सभ्य समाज के लिए कलंक है। इसलिए आरोपित को फांसी की सजा दी जाए। आरोपित पर आरोप है कि 25 अगस्त 2004 को एक महिला को डायन कह कर नंगा कर दिया और सिर का सारा बाल छिल दिया और पूरे गांव में नंगा घूमाया। साथ ही बुरी तरह से मारपीट किया और घसीटते हुए घर पर जाकर छोड़ दिया। 

घायल महिला की बाद में इलाज के क्रम में मौत हो गई। आपको बता दे कि इसी मामले के दो अन्य आरोपित रामाशीष पासवान और अजय पासवान को  न्यायालय ने संदेह का लाभ देकर रिहा कर चुका है। इस घटना को लेकर चेरिया बरियारपुर थाना में चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 103 /2004 के तहत दर्ज की गई थी।

बेगूसराय से अजय शास्त्री की रिपोर्ट

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