PATNA : बीपीएससी टीआरई 1 के पूरक परिणाम जारी करने को ले कर पटना हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों के पक्ष में निर्णय देते हुए बड़ी राहत दी है। जस्टिस नानी तागिया ने इस मामलें पर सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित रखा था,जिसे आज सुनाया गया। कोर्ट ने राज्य के शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह जल्दी से जल्दी पूरक परिणाम जारी करे।इससे सम्बन्धित उम्मीदवारों को राहत मिली है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में पूरक परिणाम जारी किया गया था।इसमें कुल 2773 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण किया गया था।
हालांकि कुल रिक्तियाँ 4797 थी, लेकिन फिर भी 2024 रिक्तियाँ रह गयी थी। इसके बाद आयोग की ओर से कहा गया कि बची सीटों को दूसरे चरण में शिक्षकों की रिक्तियाँ भरी जाएंगी। आयोग के इस निर्णय के विरुद्ध पटना हाइकोर्ट में याचिकाएं दायर की गयी।ये याचिका धीरेन्द्र कुमार व अन्य ने दायर की थी।इन याचिकायों पर सभी पक्षो को सुनने के बाद ये आदेश दिया। वरीय अधिवक्ता वाई. वी. गिरी ने कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं का पक्ष प्रस्तुत किया ।
याचिकाकर्ता धीरेन्द्र कुमार की अर्जी पर पटना उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी ने इस केस की पैरवी की है।