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महिला सिपाही अब बनेगी पुरुष, करवाएगी जेंडर चेंज, मांगी अनुमति, कही ये बात

महिला सिपाही अब बनेगी पुरुष, करवाएगी जेंडर चेंज, मांगी अनुमति, कही ये बात

राजेश से सोनिया बने युवक का किस्सा तो आपका याद होगा. उसी की तर्ज पर अब यूपी की दो महिला सिपाही अपना जेंडर बदलवाना चाहती हैं. चारों महिला सिपाहियों ने पुरुष बनने के लिए डीजी ऑफिस में अर्जी देकर जेंडर चेंज करवाने की अनुमति मांगी है. जिसने भी ये खबर सुनी है वह हैरान-परेशान रह गया. पुलिस महकमा भी महिला सिपाहियों की इस अर्जी को पढ़कर सन्न रह गए. उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की दो महिला सिपाही ने अपना लिंग परिवर्तन कराने की इजाजत मांगी है. दोनों महिला पुलिस कर्मी अलग-अलग जिलों में तैनात हैं. लिंग परिवर्तन को लेकर दोनों महिला सिपाही ने डीजीपी मुख्यालय पत्र लिखा है. महिला सिपाही ने पत्र में लिंग परिवर्तन कराने की इजाजत मांगी है.  इसके बाद पुलिस विभाग के सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है. पुलिस अधिकारियों के सामने इस बात की समस्या है कि महिला सिपाही की इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए. इस संबंध में डीजीपी मुख्यालय ने शासन को पत्र लिखा है और राय मांगी है.

डीजीपी मुख्यालय ने महिला आरक्षी के पुरुष बनने की अनुमति दिए जाने से पहले तकनीकी और विधिक पहलुओं को लेकर चर्चा हो रही है. महिला सिपाही 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल हुई थी. डीजीपी को लिखे अपने पत्र में महिला सिपाही ने कहा कि वह महिलाओं की तुलना में पुरुषों के व्यक्तित्व के प्रति अधिक आकर्षित हैं और एक पुरुष के रूप में रहना पसंद करती हैं. वह ऑफिस में पैंट-शर्ट पहनकर जाती हैं और उन्होंने अपने बाल छोटे कर रखे हैं.  वजह महिला आरक्षी की भर्ती और सेवा शर्तें, पुरुष आरक्षी की भर्ती और सेवा शर्तों से बिल्कुल अलग होती हैं.

 भर्ती के समय महिला और पुरुष आरक्षी के शारीरिक मानक भी अलग होते हैं. सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हो रहा है कि अगर महिला सिपाही को लिंग परिवर्तन कर पुरुष बनने की अनुमति दे दी जाए तो उसकी भर्ती के मानकों और सेवा नियमों को लेकर आने वाली अड़चन को कैसे दूर किया जाएगा? सवाल इस बात का भी है कि यदि महिला आरक्षी को पुरुष बनने की अनुमति दे भी दी जाए तो फिर उस महिला आरक्षी का पुरुष आरक्षी की भर्ती के मानक के अनुरूप कद कैसे बराबर होगा?आवेदन करने वाली एक महिला सिपाही ने अपनी अर्जी के साथ प्राइवेट डॉक्टर के लिंग परिवर्तन संबंधी मेडिकल रिपोर्ट भी लगाई है. अंतिम फैसला शासन स्तर पर ही लिया जाएगा.अगर आधुनिक समाज में किसी व्यक्ति को अपनी पहचान बदलने के लिए अधिकार से वंचित करते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं तो हम सिर्फ लिंग पहचान विकार सिंड्रोम को प्रोत्साहित करेंगे. हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी को महिला कांस्टेबल के आवेदन को निस्तारित करने का निर्देश भी दिया है. 

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