पटना हाई कोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर अरवल के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रचना सिन्हा और कलेर के बाल कल्याण योजना पदाधिकारी प्रतिमा कुमारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।साथ ही अगली तारीख पर अदालती आदेश का पालन करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर अवमानना का दोषी करार देते हुए उनके खिलाफ आरोप तय किया जायेगा।जस्टिस पीबी बजन्थरी की एकलपीठ ने शोभा कुमारी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।आवेदिका के वकील अभय कुमार कश्यप ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका के चयन के लिए पूरा रिकॉर्ड देख चयन करने का आदेश दिया था।साथ ही कहा था कि आवेदिका का चयन नहीं किये जाने की स्थिति में क्यों नहीं चयन किया गया।
इस बारे में आदेश जारी करने का आदेश दिया था।लेकिन अदालती आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि अदालती आदेश पालन नहीं किये जाने का जो कारण बताया जा रहा है ,वह तथ्यों से परे हैं।कोर्ट ने दोनों अधिकारियों पर जुर्माना लगाते हुए मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 21 जून,2024 तय किया।