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राहुल गाँधी की सांसदी रद्द होने पर क्या कहता हैं कानून, पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने दी जानकारी

राहुल गाँधी की सांसदी रद्द होने पर क्या कहता हैं कानून, पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने दी जानकारी

PATNA : कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा दो वर्षों की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। इस पर काफी राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप और विवाद शुरू हो गया है।


पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म होना कानूनी तरीके से सही है। भारतीय जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी जन प्रतिनिधि को कोर्ट द्वारा दो या दो से अधिक वर्षों की सजा सुनाने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

उन्होंने कहा कि निचली अदालत के निर्णय को ऊपर के कोर्ट में चुनौती दे कर आदेश को स्थगित या रद्द करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके राजनीतिक पहलू हो सकते है। हर पार्टी इस निर्णय का अपने अपने ढंग से विवेचना कर सकती है,लेकिन कानूनी रूप से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं प्रतीत होता है।

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