किस काम की जमीन : चाचा की हत्या करने की मिली सजा, अब जेल में कटेगी भतीजे की पूरी जिंदगी

NAWADA : नवादा सिविल कोर्ट में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने चाचा के हत्या के एक आरोपी भतीजा को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है । युवक ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसमें हुए सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
घटना वारिसलीगंज थाना कांड संख्या -274 / 18 से जुड़ा है।अपर लोक अभियोजक मो.तारिक ने बताया कि 4 अगस्त 2018 की शाम वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के जोगना गांव निवासी रामोतर चौहान अपनी पत्नी रूक्मणि देवी तथा पुत्र टिंकु कुमार के साथ बाघीबरडीहा से गांव लौट रहे थे। गांव पहुंचने के पूर्व ही भतीजा महेश चौहान ने भूमि विवाद में अपने अन्य तीन लोगों के साथ मिलकर रामोतार चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी।
मृतक के पुत्र टिंकु कुमार द्वारा घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें श्यामलाल चैहान , विनोद चौहान , रामप्रीत चैहान एवं महेश चौहान को अभियुक्त बनाया गया था।सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने ट्रायल का सामना कर रहे अभियुक्त महेश चौहान को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। जबकि शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत पांच वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई ।