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UP NEWS: राहुल गांधी पर लगा 200 रुपए का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला?

UP NEWS: राहुल गांधी पर लगा 200 रुपए का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला?

लखनऊ: लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने राहुल गांधी को अगली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित होने की चेतावनी दी है और कहा है कि यदि वे अगली सुनवाई में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है।


कोर्ट में अनुपस्थिति और जुर्माना

यह मामला राहुल गांधी के द्वारा 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई टिप्पणी से जुड़ा है। कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी सावरकर के बारे में थी, जिसे लेकर आरोप लगाया गया था कि यह जानबूझकर सावरकर को बदनाम करने के उद्देश्य से की गई थी। इस टिप्पणी को सोशल मीडिया पर भी फैलाया गया था। अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने इस टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, और उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने सावरकर की छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यह बयान दिया।


राहुल गांधी का बचाव

इस मामले की सुनवाई के दौरान, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। उनकी टीम ने एक आवेदन दायर किया, जिसमें उनके व्यक्तिगत पेशी से छूट की अपील की गई थी। राहुल गांधी के वकील ने तर्क दिया कि विपक्ष के नेता के पास विदेशी गणमान्यों से मीटिंग और अन्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, जिनकी वजह से वे कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सके।


कोर्ट का आदेश और चेतावनी

कोर्ट ने राहुल गांधी को 200 रुपये का जुर्माना लगाया और यह राशि शिकायतकर्ता के वकील को देने का निर्देश दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि राहुल गांधी अगली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 14 अप्रैल निर्धारित की है और राहुल गांधी को उपस्थित होने की सख्त हिदायत दी है। यह मामला सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की कथित टिप्पणी के बाद सामने आया है, जो अब न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहा है।

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