यूपी में धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में नहीं बिकेंगे मांस-मछली, सीएम योगी का आदेश, फैसले को लागू कराने के लिए बनाई कमेटी
up news - Cm योगी ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थानों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही रामनवमी के दिन प्रदेश में मांस की बिक्री नहीं करने का आदेश जारी किया है।आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश है।

Lucknow - यूपी में धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में अब कहीं भी मांस मछली की बिक्री नहीं की जाएगी। इसको लेकर सीएम योगी ने प्रदेश के सभी जिलों को आदेश जारी किया है। जारी आदेश में अवैध रूप से चल रहे बुचड़खानों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। आदेश पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
फैसले को लागू कराने के लिए बनाई समिति
2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।
रामनवमी के दिन नहीं बिकेंगे मांस मछली
इसके साथ ही सीएम योगी ने रामनवमी के दिन प्रदेश में मांस मछली की बिक्री पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया है। प्रदेश में 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के दिन विशेष प्रतिबंध लागू होगा, इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।
यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत, योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।