Patna High Court News : पटना हाईकोर्ट ने छपरा में लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा के आरोपी को दी जमानत, युवक की गोली लगने से हुई थी मौत
Patna High Court News : छपरा में लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा के आरोपी रमाकान्त सिंह को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की...पढ़िए आगे
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में छपरा में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा के दौरान कथित रूप से गोली लगने की वजह से मृत्यु होने के मामले में याचिकाकर्ता रमाकांत सोलंकी उर्फ़ रमाकांत सिंह को नियमित जमानत दी। जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता रमाकांत सोलंकी उर्फ रमाकांत सिंह को जमानत दी।
इस मामले में आई पी सी की धारा 302 व आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में छपरा टाउन थाना कांड संख्य 346/2024 दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा का कहना था कि याचिकाकर्ता क्षेत्र का प्रतिष्ठित व्यवसाई है और बहुत तरह के संस्थानों को चलाते हैं।
उनका कहना था कि सूचक घटना का चश्मदीद गवाह भी नहीं है। सूचक का आरोप था कि याचिकाकर्ता के गोली चलाए जाने से सूचक के बेटे को गोली लगी थी, जिसकी वजह से वह घायल हुआ था और फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। राज्य सरकार का पक्ष एपीपी चन्द्र भूषण प्रसाद ने रखा।