सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश करनेवाले वकील के प्रैक्टिस करने पर बार काउंसिल ने लगाई रोक, जारी किया शोकॉज

patna - कोर्ट की कार्यवाही के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी आर गवई की ओर जूता फेंकने का प्रयास करने के मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने अपने अंतरिम आदेश के जरिये आरोपी अधिवक्ता राकेश किशोर को तत्काल प्रभाव से प्रैक्टिस करने से निलंबित कर दिया है। आरोपी अधिवक्ता दिल्ली बार काउंसिल में नामांकित हैं। 

 उसके  एनरोलमेंट वर्ष 2009 का है। ये अच्छी बात थी कि सुरक्षा कर्मियों ने समय पर आरोपी अधिवक्ता को अपने कब्जे में ले लिया।  बीसीआई के अध्यक्ष - वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्र ने उक्त कार्रवाई को एडवोकेट्स एक्ट, 1961 और बार काउंसिल के नियम का नियमों के तहत किया है।

इसके तहत अधिवक्ता के व्यवहार और मर्यादा में रहकर कोर्ट के प्रति सम्मानपूर्वक आचरण करने तथा गैर कानूनी और अनुचित साधनों से अधिवक्ताओं को अलग रहने की बात कही गई है, ताकि कोर्ट की कार्यवाही पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े। 

निलंबन के दौरान अधिवक्ता भारत के किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या ऑथोरिटी के समक्ष प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। कानून के मुताबिक अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। 15 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाएगा कि क्यों नहीं निलंबन के आदेश को जारी रखा जाए और अन्य उचित आदेश क्यों नहीं दिए जाएं। 

 आदेश की प्रति सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, देश के सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्री, सभी डिस्ट्रीक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली के बार एसोसिएशन को भेजी गई है।