अपने खिलाफ दर्ज अपराधिक रिट याचिका को रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे बिहार होमगार्ड के आईजी, विधायक की शिकायत पर एसपी ने जारी किया था समन नोटिस
Patna - पटना हाईकोर्ट में बिहार के गृह रक्षा एवं अग्निशमन सेवा विभाग में कार्यरत पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) सुनील कुमार नायक की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई हुई। आईजी नायक ने अपनी याचिका में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के पुलिस अधीक्षक ए.आर. दामोदर द्वारा 25 फरवरी और 10 मार्च 2025 को जारी समन नोटिसों को रद्द करने की मांग की है।
इन समन नोटिसों में नायक को नागाराम पालेम थाना कांड संख्या 187/2024 के सिलसिले में जांच के लिए ओंगोल, आंध्र प्रदेश में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि उनके विरुद्ध किसी भी जबरन कार्रवाई से उन्हें संरक्षण दिया जाए।
यह मामला आंध्र प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं विधायक के. रघुरामा कृष्ण राजू की उस एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सांसद रहने के दौरान उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर सीआईडी कार्यालय, गुंटूर में अवैध रूप से हिरासत में रखकर यातनाएं दी गईं।
आज हुई सुनवाई में आईजी नायक की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने पक्ष रखा, जबकि विरोधी पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिवांगी सिंह रावत और प्रभु नारायण शर्मा ने आपत्ति जताई। अदालत ने अगली सुनवाई 14 नवंबर,2025 को निर्धारित की है।