Bihar Teacher News: शिक्षा विभाग की इस शर्त ने बढ़ाई नियोजित शिक्षकों की टेंशन! ट्रांसफर को लेकर आया बड़ा अपडेट

बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक ही अंतरजिला स्थानांतरण के पात्र होंगे। जानिए किन शिक्षकों को ट्रांसफर का लाभ मिलेगा और किन्हें इससे बाहर रखा गया है।

Bihar Teacher
Bihar Teacher - फोटो : AI GENERATED

Bihar Teacher News: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के नियोजित शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। केवल वही शिक्षक, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा (Proficiency Test) पास की है। वे अंतरजिला स्थानांतरण (Inter-District Transfer) के लिए पात्र होंगे। इस आदेश से हजारों शिक्षकों को उम्मीद मिली है, वहीं कुछ को बाहर भी रखा गया है।

किन शिक्षकों को मिलेगा स्थानांतरण का लाभ?

शिक्षा विभाग के अनुसार, 7,351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण पहले ही किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक ही पात्र होंगे।विद्यालय में योगदान देने के बाद ही स्थानांतरण प्रभावी माना जाएगा।शिक्षकों की वरियता (Seniority) नई पोस्टिंग के बाद निर्धारित की जाएगी।यह नीति विशेष रूप से महिला शिक्षकों को लाभ देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, ताकि वे दूरी की समस्याओं के कारण पेश आ रही कठिनाइयों से राहत पा सकें।

इन शिक्षकों को नहीं मिलेगा ट्रांसफर का अवसर

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित कोटियों के शिक्षक अंतरजिला स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं होंगे, जो इस प्रकार है, जिन पर विभागीय जांच या कार्यवाही लंबित है।जिन पर निगरानी जांच चल रही है।वित्तीय गबन में संलिप्त शिक्षक।स्थानीय निकाय के शिक्षक जिन्होंने अभी तक सक्षमता परीक्षा पास नहीं की है। अगर ऐसे किसी शिक्षक का गलती से ट्रांसफर कर दिया गया हो, तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को उसे रोकने का अधिकार दिया गया है।

कब मिलेगा ट्रांसफर का मौका?

स्थानीय निकाय शिक्षक, यानी जो पंचायत या नगर निकाय की तरफ से नियुक्त हैं, उनका स्थानांतरण अभी नहीं किया गया है। लेकिन शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि अगर वे सक्षमता परीक्षा पास कर लेते हैं और विद्यालय में योगदान दे देते हैं। तब उनके स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। यह निर्णय आने वाले महीनों में हजारों स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए राहत बन सकता है।

विभाग की चेतावनी और आगामी दिशा-निर्देश

शिक्षा विभाग ने सभी REOs, DEOs और स्थापना अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे स्थानांतरित शिक्षकों की नियमानुसार वरीयता तय करें। किसी भी विवादास्पद या अपात्र शिक्षक को विरमित न करें। ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर सभी बदलावों की जानकारी अपलोड करें

Editor's Picks