Patna High Court: जेल में बंद माताओं के बच्चों की पढ़ाई पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा- कौन से बच्चे, किस स्कूल में जा रहे हैं?"

Patna High Court: पटना हाई कोर्ट ने राज्य के जेलों में अपने माँ के साथ बंद एक से छह वर्ष के बच्चों को शिक्षित करने के मामलें पर सुनवाई की...

जेल में बंद माताओं के बच्चों की पढ़ाई पर हाईकोर्ट सख्त- फोटो : reporter

Patna High Court: पटना हाई कोर्ट ने राज्य के जेलों में अपने माँ के साथ बंद एक से छह वर्ष के बच्चों को शिक्षित करने के मामलें पर सुनवाई की।एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार कुमार की खंडपीठ ने संतोष उपाध्याय की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार ,कारा निरीक्षक व बालसा को बताने  को कहा कि कौन से बच्चों को किन किन स्कूलों में भेजा जा रहा है । 

याचिकाकर्ता  के  अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने बताया कि 2002 में  राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी  की थी।इसमें कैदी महिलाओं के  बच्चों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात की गयी थी, लेकिन आज भी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं पर राज्य सरकार, आई जी ,(कारा) व बालसा को विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है।

अगली सुनवाई में  कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।पूर्व में  कोर्ट ने जेल में  डॉक्टर के रिक्त पदों को भरने के मामलें पर भी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।

पिछली सुनवाई  में कोर्ट ने इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को दिया था।कोर्ट ने  पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया था।

  कोर्ट ने शिक्षा विभाग के डीईओ को हर संभव सहयोग करने का का निर्देश दिया था।कोर्ट ने राज्य के विभिन्न जेलों में अपने माँ के साथ एक से छह वर्ष के बीच बंद 103 बालक एवं 125 बालिकाओ को शिक्षित करने के कार्रवाई पर जोर दिया था।

इसके पूर्व कोर्ट को अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने   बताया था कि राज्य के जेलों में  50682 पुरूष और  2350 महिला विचाराधीन बंद हैं,जबकि 6995 पुरुष और 212 महिला सजायफ्ता बन्द है।

कोर्ट को बताया गया था कि सबसे ज्यादा भागलपुर महिला मंडल कारा और नवादा मंडल कारा  में 16-16, कटिहार मंडल कारा में 14, गया केंद्रीय कारा में 13, बेतिया मंडल कारा में 10, बेऊर आदर्श केंद्रीय कारा में 9, मुज़फ्फरपुर, पूर्णिया केंद्रीय कारा व सिवान,आरा,सीतामढ़ी, जहानाबाद  मंडल कारा में 8-8, दरभंगा मंडल कारा में 7 नाबालिग बच्चें अपनी अपनी माताओं के साथ बंद हैं।

 साथ ही ये भी जानकारी दी गयी कि पूरे प्रदेश के जेलों में इस प्रकार कुल 103 बच्चे व 125 बच्चियां बंद है।कोर्ट ने कुल 228 नाबालिग को शिक्षित करने के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया था।इस मामले पर अगली सुनवाई 12 सितम्बर,2025 में  होगी।