bihar Teacher joining - कंप्यूटर साइंस में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर फंस गया शिक्षा विभाग, अब पटना हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

bihar Teacher joining - कंप्यूटर साइंस में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर शिक्षा विभाग ने अपने लिए मुसीबत बुला ली है। हाईकोर्ट ने नियुक्ति की पूरी जानकारी मांगी है।

Patna - पटना हाईकोर्ट ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर साइंस विषय के तहत अयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग से तीन सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता राजेंद्र नारायण ने कहा कि विज्ञापन संख्या 26/2023 के अनुसार केवल वे उम्मीदवार पात्र थे, जिन्होंने तय तिथि तक  एसटीईटी /टीईटी पास किया हो। इसके बावजूद बड़ी संख्या में अयोग्य उम्मीदवारों को शामिल कर अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। 

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विभागीय मिलीभगत से यह गड़बड़ी की गई और अब तक संशोधित मेधा सूची जारी नहीं की गई।इससे योग्य उम्मीदवारों का नुकसान हुआ।

कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि राज्य सरकार और बीपीएससी ने अपने पूर्व हलफनामे में भी माना था कि अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति गलत है। अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल कर स्थिति साफ करनी होगी। 

इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर ,2025 को तय की गई है।