Auto E-rickshaws Ban: नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, आदेश नहीं मानी तो...

Auto E-rickshaws Ban: नीतीश सरकार ने ऑटो और ई-रिक्शा को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है, अगर ऑटो रिक्शा वाले इन आदेशों का पालान नहीं करते हैं तो उनपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Nitish government big decision- फोटो : social media

Auto E-rickshaws Ban: बिहार में 1 अप्रैल से स्कूली बच्चे ऑटो में बैठे नहीं दिखेंगे। ऑटो या ई रिक्शा पर बच्चों लाने ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दी गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। अगर ऑटो और ई-रिक्शा वाले इस आदेश को नहीं मानते हैं तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, बिहार पुलिस मुख्यालय के यातायात प्रभाग ने राज्यभर के सभी जिलों में स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने के लिए ऑटो और ई-रिक्शा के उपयोग पर 1 अप्रैल 2025 से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र भेजकर इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम

पुलिस मुख्यालय के यातायात प्रभाग को सूचना मिली थी कि राज्यभर में अब भी बड़ी संख्या में ऑटो और ई-रिक्शा का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए किया जा रहा है। क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। इसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। मुख्यालय ने कहा है कि सभी जिलों में पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके अलावा, अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि कोई यह दावा न करे कि उसे इस आदेश की जानकारी नहीं थी।

पटना समेत पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर असर

सरकार के इस फैसले का असर राजधानी पटना समेत राज्यभर में बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। फिलहाल पटना में 4000 से अधिक ऑटो-ई रिक्शा स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने का काम करते हैं। पटना के डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल ने 21 जनवरी को बताया था कि ऑटो और ई-रिक्शा बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं। पटना ट्रैफिक एसपी ने भी ऑटो-ई रिक्शा के माध्यम से बच्चों को स्कूल ले जाना अवैध करार दिया था।

आदेश के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

1 अप्रैल के बाद यदि किसी स्कूल वाहन में ऑटो या ई-रिक्शा का उपयोग बच्चों के परिवहन के लिए होता है, तो परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा उन वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने वाले चालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन जब्त किए जा सकते हैं।

आदेश का हवाला

यातायात पुलिस निरीक्षक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के परिवहन में ऑटो-ई रिक्शा का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-06/विविध (इं. रिक्शा)-07/2015 के तहत स्कूली बच्चों के परिवहन में ई-रिक्शा का उपयोग अवैध घोषित किया गया है। इस आदेश को लेकर 21 जनवरी 2025 को अखबारों में भी विस्तृत सूचना प्रकाशित की गई थी।

बिहार पुलिस का निर्देश

सभी एसपी और एसएसपी को अपने-अपने जिलों में स्कूलों के बाहर औचक जांच करने का निर्देश दिया गया है। अभिभावकों और स्कूल प्रशासन को इस आदेश की जानकारी देने के लिए प्रचार अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन का मानना है कि ऑटो और ई-रिक्शा में अति भार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब इस तरह के वाहनों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

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