Patna High Court: एमजीसीयू कुलपति की नियुक्ति पर पटना हाईकोर्ट सख्त, नोटिस जारी

Patna High Court:पटना हाईकोर्ट ने मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय (एमजीसीयू) के कुलपति प्रो. संजय श्रीवास्तव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।...

Patna High Court:पटना हाईकोर्ट ने मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय (एमजीसीयू) के कुलपति प्रो. संजय श्रीवास्तव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने आवेदक को दो सप्ताह के भीतर नोटिस दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

जस्टिस अजीत कुमार की एकलपीठ ने डॉ. संदीप पहल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के रेगुलेशन-2018 के क्लॉज 7.3(i) के तहत कुलपति पद के लिए विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव निर्धारित है। याचिका में इसी पात्रता को लेकर प्रो. संजय श्रीवास्तव की नियुक्ति पर सवाल उठाया गया है।

अदालत को बताया गया कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 21 मई 2022 को आवेदन आमंत्रित किए थे। आवेदन की अंतिम तारीख 20 जून 2022 निर्धारित की गई थी।

याचिका में कहा गया कि डॉ. संजय श्रीवास्तव को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की कार्यपरिषद ने 4 अक्टूबर 2012 को करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के तहत प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की मंजूरी दी थी। इसके अगले दिन, 5 अक्टूबर 2012 को बीएचयू की ओर से पदोन्नति संबंधी अधिसूचना जारी की गई।

याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि प्रोफेसर पद का अनुभव वास्तविक पदोन्नति अथवा पदभार ग्रहण करने की तारीख से गिना जाए, तो जून 2022 में आवेदन की अंतिम तिथि तक 10 वर्ष का निर्धारित अनुभव पूरा नहीं होता था। इसी आधार पर कुलपति की नियुक्ति की पात्रता और प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।अदालत ने फिलहाल याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।