भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा, महिला की गोली मारकर की थी हत्या

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दोषी ठहराए गए भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को सजा सुनाई गई है।

BJP MLA Raju Kumar Singh sentenced - फोटो : news4nation

BJP MLA, Raju Kumar Singh : बिहार के मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में चार साल की सजा सुनाई गई है. विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली स्थित राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और  सजा के साथ ही उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. आरोप लगाया गया था कि समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी। यह गोली भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह द्वारा चलाई गई थी जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और अब सजा सुनाई .


दरअसल, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दोषी ठहराए गए भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को सजा सुनाई गई है।   राजू कुमार सिंह को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया था। हालांकि, उनकी पत्नी रेणु सिंह समेत अन्य सह-आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। 


यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित रोज फार्म हाउस में आयोजित नववर्ष समारोह का है। आरोप है कि समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी और लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या का दोषी माना।


बिहार में भी हत्या का एक मामला दर्ज

सजा पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रोबेशन अधिकारी ने विधायक राजू सिंह की पृष्ठभूमि से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि भाजपा विधायक राजू सिंह के खिलाफ बिहार में एक हत्या का मामला भी लंबित है, जिसमें वे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। अभियोजन पक्ष ने विधायक की इस आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए कड़ी सजा की मांग की।


छह बार के विधायक

राजू कुमार सिंह वह छह बार के विधायक हैं। विधायक राजू कुमार सिंह के वकील ने अदालत से नरमी बरतने की मांग करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को पहले कभी किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है, जब दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित एक फार्महाउस में नए साल के जश्न की पार्टी चल रही थी। आरोप है कि पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में डॉ. अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं, जिनकी तीन दिनों बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी