परिवहन आयुक्त को नियुक्त करना भूल गई बिहार सरकार, पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुई नियुक्ति, जून से ठप है विभाग का कई काम
राजस्व अर्जन में शीर्ष पर चल रहे बिहार के परिवहन विभाग में जून महीने से राज्य परिवहन आयुक्त का पद रिक्त है. पटना हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी नई नियुक्ति नहीं होने से विभागीय काम भी प्रभावित है.
Bihar News: राज्य परिवहन आयुक्त का पिछले 45 दिनों से ज्यादा समय से रिक्त है लेकिन ऐसे लगता है मानो बिहार सरकार यहां नई नियुक्ति करना ही भूल गई है. यहां तक कि पिछले महीने ही इससे जुड़े एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने भी बड़ा निर्देश दिया है. बावजूद इसके परिवहन आयुक्त को अब तक नियुक्त नहीं किया गया है. नतीजा है कि बिना परिवहन आयुक्त के परिवहन विभाग के अधिकांश महत्वपूर्ण काम ठप पड़े हैं.वहीं अब परिवहन विभाग के अपर सचिव ने राज्य परिवहन आयुक्त की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव सचिव को पत्र लिखा है.
परिवहन विभाग के अपर सचिव प्रवीण कुमार की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 31.05.2005 को नवीन कुमार, भा०प्र०से०, राज्य परिवहन आयुक्त को स्थानान्तरित करते हुए समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पद पर पदस्थापित किया है. इस कारण राज्य परिवहन आयुक्त का पद 1 जून 2025 से रिक्त है। यहां तक कि नए राज्य परिवहन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर परिवहन विभाग की ओर से दो बार 12 जून 2025 एवं 11 जुलाई 2025 को सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध किया गया है, परन्तु अबतक किसी पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं किया गया है.
पत्र में यह भी बताया गया है कि हरेराम कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट द्वारा दिनांक-17.06.2025 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें बिहार परिवहन सेवा नियमावली, 2020 के तहत प्रवर्तन अवर निरीक्षक को गैर संवर्गीय अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार 45 दिनों के अन्दर दिया जाना है. इस हेतु राज्य परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में विभागीय स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाना है. राज्य परिवहन आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण विभागीय स्क्रीनिंग समिति का गठन किये जाने में कठिनाई हो रही है. परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के आदेश का पालन ससमय किये जाने में परेशानी उत्पन्न हो रही है.
परिवहन विभाग का कहना है कि राज्य परिवहन आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण उनके स्तर से निष्पादित होने वाले कार्य जैसे परमिट, संशोधन, कराधान, बैकलॉग प्रविष्टि, डीलर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड, एचएचडी, पंजीकरण श्रृंखला, वाहन प्रकार अनुमोदन, फिटनेस, एटीएस, वीएलटीडी, ड्राइविंग परीक्षण ट्रैक, मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, ईडीएआर, आईडब्ल्यूटी, ई-चालान आदि अवरूद्ध है. इसलिए नए राज्य परिवहन आयुक्त की नियुक्ति हो ताकि विभाग में काम भी सुचारू रूप से चले और हाईकोर्ट के आदेश का भी अनुपालन हो.
धीरज पाराशर की रिपोर्ट