Bihar nurse recruitment – दूसरे राज्य से जीएनएम कोर्स करनेवाले छात्र भी बिहार में बन सकेंगे नर्स!, जानें पटना हाईकोर्ट ने क्या दिया फैसला

Bihar nurse recruitment - बिहार में नर्सों की बहाली में दूसरे राज्य से जीएनएम का कोर्स करनेवाले छात्रों के आवेदन को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। कोर्ट ने आवेदन पर लगी बाधा का हटाने का निर्णय दिया है।

Patna   - पटना हाईकोर्ट ने राज्य के बाहर के संस्थानों से जीएनएम कोर्स करने वाले छात्रों को एक बड़ी राहत दी है।कोर्ट ने ऐसे छात्रों को   11,389 स्टाफ नर्स की बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की छूट दी है।  कोर्ट ने कहा कि केस के अंतिम परिणाम पर ऐसे छात्रों का भविष्य निर्भर करेगा।एक्टिंग चीफ जस्टिस  आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की।

कोर्ट को बताया गया कि राज्य में 11,389 नियमित स्टाफ नर्स की बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने एक विज्ञापन 23/2025 प्रकाशित किया है।इसमे उम्मीदवारों की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जेनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स में उतीर्ण प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है।

साथ ही राज्य के बाहर के संस्थानों से जीएनएम कोर्स पास उम्मीदवारों को इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जारी सुटबिलिटी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया गया है।बिहार परिचारिका निबंधित होना अनिवार्य किया गया है।इन्हीं दोनों अनिवार्यता को याचिका दायर कर चुनौती दी गई हैं।