भाजपा विधायक पर 2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, हाईकोर्ट का नोटिस से मचा राजनीतिक भूचाल

Bihar news: भाजपा विधायक पर दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं।

भाजपा विधायक पर दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के गंभीर आरोप- फोटो : reporter

Bihar news: भागलपुर जिले की राजनीति इस वक्त एक बड़े विवाद में घिर गई है। भाजपा विधायक पवन कुमार यादव पर दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। पटना उच्च न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए विधायक यादव समेत बाबा प्रोजेक्ट के अधिकारियों और प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी पक्षकारों को अपने-अपने लिखित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

मामला वर्ष 2017 का है, जब जयमाला सागर नामक महिला ने कोतवाली थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वासघात का केस दर्ज कराया था। आरोप था कि पुल, पुलिया, सड़क और सुरक्षा बांध निर्माण कार्य के लिए आपूर्ति के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी की गई। इस मामले में विधायक यादव समेत बाबा प्रोजेक्ट के अधिकारी और कर्मचारी सीधे तौर पर नामजद किए गए थे।

कोतवाली पुलिस की अंतिम जांच रिपोर्ट में सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई थी। इसके आधार पर मुंगेर की निचली अदालत ने भी उन्हें आरोपमुक्त कर दिया था। लेकिन पीड़िता जयमाला सागर ने इस फैसले को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

4 सितंबर को हुई सुनवाई में न्यायाधीश ने मामले को गंभीर मानते हुए निचली अदालत का आदेश निरस्त कर दिया और सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट की इस कार्रवाई के बाद कहलगांव की सियासत गरमा गई है। विधानसभा चुनावी हलचल के बीच विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर विधायक यादव पर हमलावर हो सकता है।

वहीं, बाबा प्रोजेक्ट के अधिकारियों और प्रतिनिधियों में भी खलबली मची हुई है। उधर, पीड़िता जयमाला सागर के पति सागर यादव ने कहा—“हमें मुंगेर न्यायालय से न्याय नहीं मिला था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने हमारी पीड़ा को समझा है। हमें विश्वास है कि दोषियों को अब सजा जरूर मिलेगी।”

हाईकोर्ट का यह आदेश न केवल विधायक पवन कुमार यादव की मुश्किलें बढ़ा रहा है, बल्कि भाजपा की स्थानीय राजनीति में भी भूचाल ला सकता है।

रिपोर्ट - अंजनी कुमार कश्यप