कांग्रेस को आयकर नोटिस मामले को लेकर विभाग ने दी बड़ी राहत, कहा लोकसभा चुनाव तक नहीं होगी कार्रवाई
NEW DELHI : कांग्रेस को आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बड़ी राहत मिल गयी है। आयकर नोटिस मामले को लेकर डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया की आम चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स नोटिस के मामले में इनकम टैक्स विभाग कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में आखिरी फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स नोटिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने आज इस मामले की सुनवाई की। इस तरह इस मामले को जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से यह भी कहा गया है की कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और अभी देश में आम चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हम पार्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे।
बता दें की कांग्रेस को आयकर विभाग ने अब तक 3567 करोड़ का नोटिस थमा दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार तक यह राशि 1823 करोड़ रुपये थी। इसके बाद कांग्रेस को शनिवार को तीन और नोटिस मिले और उसमें यह राशि बढ़ गई। आयकर विभाग ने साल 2014-15 में 663.05 करोड़ रुपये, 2015-16 में 663.89 करोड़ रुपये और 2016-17 में 417.31 करोड़ रुपये को नोटिस थमाया है।