PATNA - पटना हाई कोर्ट ने गया स्थित मिर्ज़ा ग़ालिब कॉलेज के प्रबंध समिति को छह महीने के भीतर नियमित प्रिंसिपल नियुक्त करने का निर्देश दिया है।चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन तथा जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने कालेज की ओर से दायर एलपीए(अपील)को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया।
दरअसल कालेज प्रबंधन ने प्रोफेसर इंचार्ज डॉ सुजात अली खान को कालेज के प्रशासनिक प्रमुख पद से हटा दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने रिट याचिका दायर की थी।एकल पीठ ने कालेज प्रबंधन को दो महीने के भीतर नियमित प्रिंसिपल नियुक्त करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि इस अवधि में ऐसा नहीं किया गया, तो डॉ सुजात फिर से कालेज के प्रशासनिक प्रमुख बन जाएंगे।कोर्ट के इस आदेश को कालेज प्रबंधन ने चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।
प्रबंधन की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने कोर्ट से कहा कि एकल पीठ का आदेश नियमों के खिलाफ है। कोर्ट ने उनकी दलील को माना और नियमित प्रिंसिपल नियुक्त करने के लिए दो महीने के बजाय छह महीने का समय दे दिया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि दो महीने में प्रिंसिपल नियुक्त नहीं होने पर डॉ सुजात फिर से अपने पद पर वापस आ जाएंगे, वह नियमानुकूल नहीं है।