Bihar News: बिहार के एक अधिकारी के लिए चावल गले की फांस बन गई। 19-20 साल का समय बीतने के बाद भी चावल ने पीछा नहीं छोड़ा. चावल की गड़बड़ी करने के जुर्म में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अब जाकर लपेटे में आए हैं. सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के उक्त अधिकारी को दंड देने का निर्णय लिया है.
कृषि विभाग के उप निदेशक को मिला दंड
कृषि विभाग के उपनिदेशक (प्रशासन) मुकेश कुमार अग्रवाल के खिलाफ सरकार ने दंड लगाया है. इन्हें आरोप वर्ष 2005-06 के लिए निंदन एवं तीन वेतन वृद्धि और असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित किया है. मामला 2005-06 का है. तब मुकेश कुमार अग्रवाल मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी थे. इस दौरान संपूर्ण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित मार्गदर्शिका में नियम विरुद्ध जाकर स्वयं एवं अन्य कर्मियों-पदाधिकारी की सुविधा के लिए 231 क्विंटल चावल का उठाव किया . लेकिन योजनाओं के कार्यान्वयन एवं वितरण में उक्त चावल का उपयोग नहीं किया. तब तत्कालीन जिलाधिकारी ने मुकेश कुमार अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई की सिफारिश की.
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया संकल्प
सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित आरोप के संबंध में 20 फरवरी 2023 को स्पष्टीकरण की मांगा. बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुकेश कुमार अग्रवाल ने जो जवाब दिया, उसका अनुशासनिक प्राधिकार ने समीक्षा की. जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं हुई. इसके बाद तत्कालीन बीडीओ मुकेश कुमार अग्रवाल को निंदन के साथ-साथ तीन वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई है. अग्रवाल वर्तमान में कृषि विभाग में तैनात हैं. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है.