Bihar News: बिहार में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अब अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो न केवल उस पर कार्रवाई होगी बल्कि उसके अभिभावक पर भी 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि परिवहन विभाग का यह फैसला सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नाबालिगों को दुर्घटनाओं से बचाएगा और सड़कों को सुरक्षित बनाएगा।
क्या हैं नए नियम?
नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर उसके अभिभावक या वाहन स्वामी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अभिभावक को तीन साल तक की सजा हो सकती है। वाहन का निबंधन 12 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। नाबालिग 25 साल की उम्र तक लर्निंग या फाइनल लाइसेंस नहीं बनवा पाएगा।
क्यों लिया गया यह फैसला?
नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है। अभिभावकों को अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। परिवहन विभाग ने इसको लेकर गंभीर निर्देश दिया है। यदि नाबालिग वाहन चलाते पकड़ाते हैं तो उनके अभिभावक को इसका हर्जाना भरना होगा।
कैसे होगी कार्रवाई?
जानकारी अनुसार हर जिले में चलंत टीमें बनाई जाएंगी जो स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर नाबालिग वाहन चालकों की जांच करेंगी। लोगों को नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकने के लिए जागरूक किया जाएगा। स्कूलों को निर्देश दिया जाएगा कि वे अपने छात्रों को वाहन लेकर स्कूल न आने दें।