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क्या आपके पास भी है कटे-फटे नोट, तो तुरंत इस जगह पर कराएं एक्सचेंज

क्या आपके पास भी है कटे-फटे नोट, तो तुरंत इस जगह पर कराएं एक्सचेंज

कई बार बाजार से सामान खरीदने पर गलती से कटा-फटा नोट आपकी जेब तक आ जाता है। दुकानदार भी ऐसे नोट लेने से इनकार कर देता है। कुछ लोग इसे नुकसान मानकर भूल जाते हैं और नोट को बदलने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इसी तरह कई बार ATM मशीन से भी कटे-फटे नोट निकलने की शिकायत मिलती है। कई बार पैसे पैंट की जेब में पड़े रहते हैं और पैंट वॉशिंग मशीन में धुलने चली जाती है। बाद में पता चलता है कि नोट बिलकुल गीला और खराब हो गया है। ऐसे ही कभी घर में आग लग जाए और घर में रखे कैश पैसे थोड़े जल जाएं, सीलन लग जाए, दीमक खा ले या वो खराब हो जाएं तो क्या करें। क्या इसे नुकसान मानकर बैठ जाएं या इन पुराने, खराब हो गए नोटों के बदले नए नोट पाने का कोई तरीका भी है।


दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर आपके पास कोई गंदा, कटा-फटा या खराब नोट है तो आप उसे किसी भी बैंक या RBI के ऑफिस में जाकर बदल सकते हैं। हालांकि उसके भी कुछ नियम हैं। इसलिए इस खबर में हम बात करेंगे कि कटे-फटे नोट कैसे बदल सकते हैं? बता दें कि आमतौर पर ओल्ड करेंसी एक्सचेंज के लिए कोई फीस नहीं लगती है। हालांकि, इसकी भी एक डेली लिमिट है। उस लिमिट से ज्यादा नोट होने पर बैंक कुछ फीस चार्ज कर सकता है।


RBI के मुताबिक खराब नोट वह है, जो नियमित इस्तेमाल के कारण खराब हो गया है। इसमें वे नोट भी शामिल हैं, जिनके दो टुकड़े हो चुके हैं। उनमें लिखी कोई जरूरी जानकारी खराब या गायब नहीं हुई है। इन सभी नोटों को सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय से बदला जा सकता है। ऐसा करने के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।


RBI के मुताबिक, अगर नोट जला हुआ है, नोट के टुकड़े-टुकड़े हुए हैं या नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं तो बैंक ऐसे नोट को बदलने से मना कर सकता है। इन नोटों को RBI के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है। बैंक सिर्फ उन कटे-फटे या गंदे नोटों को वापस ले सकता है, जिसमें नोट के सभी जरूरी फीचर्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर नोट को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है तो ऐसे नोट भी बैंक बदलने से मना कर सकता है। 

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