PATNA - बैंक अकाउंट के पैसे की तरह अब पीएफ (प्रोविडेंट फंड) का पैसा निकालने के नियमों को आसान बनाने की पहल शुरू हो गई है। भारत सरकार प्रोविडेंट फंड सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। जिसके बाद अगले 2025 के मध्य तक ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के बास यह सुविधा होगी कि वे डेबिट कार्ड के जरिए एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे।
दरअसल, ये पहलें सरकार के महत्वाकांक्षी EPFO 3.0 प्लान का हिस्सा हैं। सरकार कर्मचारियों को उनकी बचत पर उन्हें अधिक कंट्रोल देना चाहती है। EPFO 3.0 में जो शुरूआती जानकारी सामने आई है, उसके अनुसारसरकार पीएफ में कर्मचारी के योगदान पर 12 फीसदी की लिमिट को हटा सकती है। इसमें कर्मचारियों को अपनी बचत के अनुसार योगदान करने का ऑप्शन दिया जा सकता है।
इससे कर्मचारी अधिक राशि पीएफ में जमा कर एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। वहीं, नियोक्ता का योगदान सैलरी के हिसाब से तय किया जाएगा। वर्तमान में कर्मचारियों को अपने बेसिक पे का 12 फीसदी ही पीएफ में जमा कराना होता है। वहीं, ईपीएफओ 3.0 में कर्मचारी अधिक योगदान कर सकते हैं।
अभी पीएफ का पैसा निकालने के लिए यह है नियम
अभी कर्मचारियों को आंशिक निकासी के लिए आवेदन करना पड़ता है। वर्तमान में कुछ विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। कर्मचारी EPFO की वेबसाइट (https://www.epfindia.gov.in) या उमंग ऐप के माध्यम से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।कर्मचारी संगठनों द्वारा काफी समय से ईपीएफ में मिलने वाली पेंशन की रकम को बढ़ाने की मांग हो रही थी। अब ईपीएफओ 3.0 में पेंशन की रकम बढ़ाने पर काम होने की उम्मीद है। सरकार की इस पहलसे करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा।