GAYA : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 32 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया।
बाल्मीकि यादव, ग्राम- खेनेटा, थाना- बेलागंज के संबंध बाद में एनएच 83 पर बने नाला पर ईट रखकर रास्ता बाधित/ अवरुद्ध करने के संबंध में वाद दायर किया गया था, सुनवाई के क्रम में आज जिला पदाधिकारी गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा जिला परिषद भूमि होने के कारण सक्षम न्यायालय में जाने हेतु निर्देश दिया गया।
अरविंद कुमार, गांव- मीठापुर प्रखंड- गुरारु द्वारा भूमिहीन महादलित परिवार को 5 डिसमिल भूमि वितरण करने का संबंध में परिवाद दायर किया गया था, सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, गुरारू को 15 दिनों के अंदर त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया।
विमल किशोर द्विवेदी, मोहल्ला- टीताईगंज, थाना- टेकारी के द्वारा मनमाने ढंग से विद्युत विपत्र जारी कर आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में वाद दायर किया गया था, सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि उपभोक्ता फोरम बिजली विभाग में वाद दायर करें।
गया से मनोज की रिपोर्ट