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PATNA HIGH COURT NEWS : पटना गया डोभी एनएच पर इस दिन से शुरू हो जायेगा वाहनों का परिचालन, पटना हाईकोर्ट को एनएचएआई ने दी जानकारी

PATNA HIGH COURT NEWS : पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुत जल्द वाहनों का परिचालन शुरू हो जायेगा। पटना हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर एनएचएआई ने जानकारी दी है। कोर्ट को ये भी बताया गया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सर्विस लेन भी चालू

बिहार में एक और एनएच का निर्माण पूरा
पटना गया डोभी एनएच पर जल्द चलेंगे वाहन - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : पटना हाइकोर्ट में पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामले पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। एनएचएआई की ओर से कोर्ट को बताया गया  कि 31 दिसम्बर,2024 तक पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह चालू हो जायेगा। कोर्ट को बताया गया कि जहानाबाद और गया में चल रहे निर्माणाधीन पुलों का कार्य पूरा हो जायेगा।

कोर्ट को ये भी बताया गया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सर्विस लेन भी चालू हो जायेगा। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से आम लोगों के लिए चालू हो जायेगा। इससे इस क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा उपलब्ध होगी। पिछली सुनवाई में  एनएचएआई ने बताया था कि पटना गया डोभी एन एच 30 सितम्बर,2024 तक सभी लेन चालू हो जाएंगे। साथ ही बताया गया था कि रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर के ऊपर भी दो लेन वाहनों के यातायात के चालू हो जायेगा। पिछली सुनवाईयों में कोर्ट ने इन्हें इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में  हाई टेंशन वायर  व अन्य कारणों से आ रही बाधाओं के समाधान शीघ्र निकालने निर्देश दिया था। कोर्ट ने उन्हें इस कार्य के लिए समय सीमा भी बताने को कहा था। इससे पहले कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए इस राजमार्ग के निर्माण में आने वाली समस्याओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए अधिवक्ताओं की एक कमिटी गठित की थी। अधिवक्ताओं की कमिटी ने पूर्व की सुनवाई में ही अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया था। अधिवक्ताओं की कमिटी ने इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था,उसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 83 का कार्य की प्रगति अच्छी है। जो भी समस्याएं थी,उनका समाधान काफी हद तक किया जा चुका है।

कोर्ट ने अधिवक्ता रूना को एडवोकेट कमिशनर नियुक्त करते हुए उन्हें  इस राजमार्ग का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। उनके साथ केंद्र सरकार के वरीय अधिवक्ता के एन सिंह और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को भी निरीक्षण टीम में शामिल किया गया था। अधिवक्ता रूना ने बताया था कि निर्माण कार्य में  प्रगति हो रही है। जो भी अड़चने थी,उन्हें काफी हद तक दूर किया जा चुका। पिछली सुनवाई मे कोर्ट के  समक्ष एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग  के निर्माण प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया था।

प्रतिज्ञा नामक संस्था द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया गया था कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर कार्य तेजी से  चल रहा है,लेकिन पटना के पास बीच नाथूपुरा व सरिस्ताबाद के बीच लिंक रोड़ बनाने की कारवाई में  देर हो रही थी। इस मामलें पर सुनवाई में  अधिवक्ता मनीष कुमार, अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार व अधिवक्ता रूना ने भाग लिया। इस मामलें पर अगली सुनवाई अगली सुनवाई जनवरी,2025 में  की जाएगी।

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