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PATNA HIGH COURT NEWS - सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेट्री, डिप्टी सेक्रेट्री और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर प्रोन्नति नहीं दे सकती राज्य सरकार, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

PATNA HIGH COURT NEWS -  सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेट्री, डिप्टी सेक्रेट्री और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर प्रोन्नति नहीं दे सकती राज्य सरकार, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने याचिका के निष्पादित किए जाने तक सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेट्री, डिप्टी सेक्रेट्री और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर तदर्थ प्रोन्नति देने पर राज्य सरकार को रोक लगाया। कोर्ट ने यह रोक फीडर कैडर (बाईपास कर प्रोन्नति देने के मामले में) के असिस्टेंट के मामले में सिर्फ सेवा काल की गणना के आधार पर किए जाने के मामले में लगाया है। 

जस्टिस विवेक चौधरी ने नेमानी दास व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के ऑफिस से यह भी अनुरोध किया है कि जितने भी रिट याचिकाओं में ऐसे मुद्दों को उठाया गए हैं, उनके बारे में पता कर उक्त याचिकाओं के साथ सुनवाई हेतु टैग करें। 

कोर्ट का इस मामले में कहना था कि क्या बिहार सेक्रेटेरिएट एक्ट और इस मामले जारी नोटिफिकेशन के आधार पर बनाये गए नियमों का उल्लंघन कर, बगैर मूल एक्ट में संशोधन किए हुए ऐसी प्रोन्नति दी जा सकती है, जबकि बिहार सेक्रेटेरिएट सर्विसेज एक्ट 2007 और इसमें बनाए गए नियम, खास तौर पर प्रोन्नति की प्रक्रिया का वर्णन करता है।

इसमें कहा गया है कि सेक्शन ऑफिसर का 80 फीसदी सामान्य प्रोनत्ति से भरा जाएगा और 20 फीसदी सीमित विभागीय परीक्षा के ज़रिए। 

याचिकाकर्ता की वरीय अधिवक्ता निवेदिता निर्विकार ने बताया कि इस मामले में आगे की सुनवाई अब आगामी 28 अक्टूबर,2024 को की जाएगी। इस मामले CSX याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरि व निवेदिता निर्विकार ने कोर्ट के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत किया।



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