PATNA - पटना हाईकोर्ट में पटना स्थित तिब्बी कॉलेज में कथित तौर पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर प्री. तिब्ब (बीयूएमएस) कोर्स में नामांकन की जांच व जिम्मेदार कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर एक जनहित याचिका दायर किया गया है।याचिका अधिवक्ता कुमार मालेंदु के ज़रिए डॉ अरविंद कुमार सिन्हा ने दायर किया है।
इस याचिका के जरिए 16 छात्रों के लिए नामांकन को रद्द करने तथा इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का भी अनुरोध किया गया है।याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि प्राथमिकी दर्ज करने हेतु संबंधित मंत्री/सक्षम अधिकारी द्वारा वर्ष 2024 में ही मंजूरी दी जा चुकी है।
लेकिन अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। याचिका में पटना स्थित राजकीय तिब्बी कॉलेज व अस्पताल समेत अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है।