PATNA - पटना हाई कोर्ट ने AIIMS पटना के पूर्व निदेशक को उनको हटाने के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट नें केंद्र सरकार और AIIMS के गोवर्निंग BODY को निर्देश दिया है कि डॉ जीके पाल ने अपने पुत्र ओरो पाल के MD (MICRBIOLOGY ) के AIIMS, गोरखपुर में नामांकन में क्या -क्या गड़बड़ी की है, उसके साक्ष्य कोर्ट को पेश करे. न्यायमूर्ति पी बी वैज़नत्री की डबल बेंच में मामले कि सुनवाई हो रही है.
एक महीने पहले केंद्र सरकार ने पद से हटाया
उल्लेखनीय है कि डॉ जीके पाल को विभिन्न अनियमितता आदि के कारण पटना AIIMS के निदेशक पद से 6 नवंबर, 2024 को केंद्र सरकार नें हटा दिया था.इसके पहले उनको AIIMS, गोरखपुर के कार्यकारी निदेशक पद से भी हटा दिया गया था.
बेटे का कराया था फर्जी तरीके से एडमिशन
उन्होंने फ़र्ज़ी नॉन CREAMY लेयर सर्टिफिकेट लेकर अपने पुत्र का एडमिशन कराया था जिसे केंद्र सरकार नें जाँच में सही पाया था . उनकी बेटी -दामाद आदि का भी इसी तरह का मामला है.AIIMS पटना के डीन डॉ प्रेम कुमार को भी उनके पुत्र डॉ कुमार सिद्धार्थ के फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट मामले में पहले हटाया गया था.
मामले कि अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी