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PATNA TRAFFIC - ई-रिक्शा और तिपहिया वाहन चला रहे नाबालिगों को लेकर परिवहन विभाग की टूटी नींद, पकड़ाने पर सीधे जब्त होगा वाहन

PATNA TRAFFIC - बिहार में ई-रिक्शा और ऑटो चला रहे नाबालिक चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई करने का फैसला लिया है। अब वाहन चलाते पकड़े जाने पर गाड़ी जब्त कर ली जाएगी।

Action will be taken against minor drivers

PATNA - राजधानी पटना सहित बिहार की सड़कों पर बड़ी संख्या में नाबालिगों को ई-रिक्शा और तिपहिया वाहन चलाते हुए देखा जा सकता है। लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब परिवहन विभाग ने ऐसे नाबालिग चालकों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है।

परिवहन विभाग की मानें सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और नाबालिगों द्वारा वाहन परिचालन पर रोक लगाने के उद्देश्य से सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बिना लाइसेंस और नाबालिगों द्वारा ई रिक्शा तथा तिपहिया वाहनों का परिचालन किये जाने पर वाहन को जब्त कर मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी। 

इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को बिना लाइसेंस तथा नाबालिगों द्वारा ई रिक्शा / तिपहिया वाहन के परिचालन के विरुद्ध विशेष अभियान चला कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। 

अवैध परिचालन को रोकने के लिए की जायेगी कार्रवाई

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नाबालिगों द्वारा ई रिक्शा/ तिपहिया वाहन का परिचालन एक गंभीर समस्या है, जो उनकी और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अवैध परिचालन को रोकने के लिए संबंधित वाहन चालकों/वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। 

नाबालिगों द्वारा वाहन परिचालन से दुर्घटना की बढ़ जाती है संभावना

परिवहन सचिव ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। नाबालिग चालकों द्वारा वाहन परिचालन से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, जिससे न केवल उनकी अपनी जान को खतरा होता है बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी प्रभावित होती है।

अभिभावकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का है प्रावधान

जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा जांच अभियान चलाया जायेगा। अभियान के दौरान नाबालिगों द्वारा ई रिक्शा/तिपहिया वाहन परिचालन एवं लाइसेंस की जांच की जाएगी और उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों से अपील की गई है कि उनके बच्चे बिना वैध लाइसेंस सड़क पर वाहन न चलाएं। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर, अभिभावकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई का क्या है प्रावधान

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 और 199 क के तहत यह स्पष्ट है कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाना अवैध है। 

- बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर मोटरवाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत 5000 रुपये तक जुर्माना या तीन माह तक कारावास का प्रावधान है। 

- वहीं नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर 199 क के तहत अभिभावक पर 25000 रुपये का जुर्माना और तीन वर्ष तक का कारवास, नाबालिग को 25 साल की उम्र तक प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति या चालक अनुज्ञप्ति निर्गमन निषेध का प्रावधान है।



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