PATNA : पटना सिविल कोर्ट से बिना शर्त प्रशांत किशोर को जमानत मिल गयी है। इसके पहले कोर्ट में प्रशांत किशोर ने जमानत लेने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद उन्हें बेउर जेल ले जाया गया था। हालाँकि प्रशांत किशोर ने जेल में ही आमरण अनशन करने का ऐलान किया था।
बता दें की प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट से 25 हजार के मुचलके पर जमनात मिल गई थी। लेकिन पीके ने बेल बॉन्ड भरने से इनकार के बाद उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। जहां कोर्ट ने शर्तो के साथ उन्हें जमानत देने की बात कही थी।
इस मामले में पीके के वकील ने बताया था की पुलिस प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट लाई। तब तक उन्होंने बेल पिटीशन तैयार कर लिया था। कोर्ट में पेशी के बाद इस मामले में सुनवाई हुई। बहस के बाद कोर्ट ने पीके को 25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने पीके के सामने शर्त रखा कि वो एक पीआर बॉन्ड भर कर देंगे। जिसमें लिखा है कि भविष्य़ में पीके ये ऑफेन्स दोबारा नहीं करेंगे। वकील ने कहा कि उन्होंने इस बात पर अपत्ति जताई। बॉन्ड को भरने मतलब ये मानना है कि उन्होंने ऑफेन्स किया है। ऐसे में पीके भविष्य में किसी भी तरह का आंदोलन नहीं कर पाएंगे।