GST में राहत: कैंसर दवाओं और नमकीन पर कर की दरों में भारी कमी, जानें पूरी खबर!

बिहार के कैंसर रोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में लिए गए अहम फैसले के तहत कैंसर की तीन दवाओं पर कर की दरें घटा दी गई हैं। अब तक इन दवाओं पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जिसे कम कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। यह निर्णय आज, 10 अक्टूबर से लागू हो गया है, जिससे बिहार के कैंसर मरीजों को इलाज के खर्च में बड़ी राहत मिलेगी।
नमकीन पर भी कम हुआ कर, अब 12% ही लगेगा जीएसटी
जीएसटी परिषद के हालिया फैसले में न सिर्फ कैंसर की दवाएं सस्ती हुई हैं, बल्कि नमकीन पर लगने वाला कर भी कम किया गया है। पहले नमकीन पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता था, जिसे घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। वाणिज्य-कर विभाग के अनुसार, यह बदलाव उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा।
मेटल स्क्रैप पर कर की चोरी रोकने के लिए कड़े कदम
कर की चोरी रोकने के लिए भी मेटल स्क्रैप की बिक्री पर कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अनिबंधित व्यक्ति द्वारा निबंधित व्यक्ति को मेटल स्क्रैप बेचने पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत खरीददार निबंधित व्यक्ति पर कर भुगतान की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके साथ ही, निबंधित व्यक्तियों द्वारा मेटल स्क्रैप की बिक्री पर 2 प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर की कटौती) का प्रावधान किया गया है।
रिसर्च और डेवलपमेंट सेवाओं पर मिलेगी कर से छूट
जीएसटी परिषद ने सरकारी निकायों, रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज और अन्य संस्थानों द्वारा दिए जाने वाली रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेवाओं पर कर से छूट देने का फैसला किया है। यह छूट उन संस्थानों को दी गई है जो सरकारी या निजी अनुदान का उपयोग कर इन सेवाओं को प्रदान करते हैं। इन सभी बदलावों से व्यापारियों, शोधकर्ताओं और कैंसर रोगियों को राहत मिलेगी और जीएसटी के दायरे में आने वाले कई उत्पादों पर कर का बोझ कम होगा