Bihar Transport News: बिहार में बीएच नंबर प्राप्त करने वाले वाहन मालिक, जिन्होंने 2 वर्षों का टैक्स जमा करने में चूक की है, उनके रजिस्ट्रेशन कार्ड की वैधता समाप्त हो जाएगी। इसका कारण यह है कि उन्हें केवल 2 वर्षों के लिए आरसी कार्ड जारी किया गया था। अब इन वाहनों को 12 वर्षों का अतिरिक्त टैक्स जमा करना आवश्यक होगा। यदि टैक्स समय पर जमा नहीं किया गया, तो 2 वर्षों के बाद आरसी कार्ड अमान्य हो जाएगा। टैक्स जमा करने के लिए परिवहन विभाग ने 60 दिनों का समय निर्धारित किया है और संबंधित व्यक्तियों के घरों पर नोटिस भी भेजे गए हैं। यदि टैक्स जमा नहीं किया गया, तो 200 प्रतिशत पेनाल्टी के साथ टैक्स जमा करना होगा। इसके अलावा, जब तक टैक्स का भुगतान नहीं किया जाएगा, आरसी कार्ड अवैध रहेगा। पटना, भागलपुर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर सहित राज्य के सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों द्वारा टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
केंद्र के नियमों के अनुसार, बीएच नंबर वाले वाहनों के लिए टैक्स दो वर्षों के लिए जमा करना आवश्यक है। हर दो वर्ष में इसका नवीनीकरण करना होता है। हालांकि, परिवहन विभाग ने केंद्र सरकार के इस नियम का पालन नहीं किया है। अब सामान्य वाहनों की तरह बीएच नंबर प्राप्त करने पर भी एकमुश्त टैक्स का भुगतान करना होगा। हर वर्ष टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को समाप्त कर 14 वर्षों के लिए एक बार में टैक्स जमा करने का प्रावधान किया गया है। अब जो भी व्यक्ति बीएच नंबर प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें 14 वर्षों का एकमुश्त टैक्स जमा करना होगा।
सामान्य वाहनों के लिए आरसी कार्ड 15 वर्षों के लिए जारी किया जाता है, जिसके लिए एकमुश्त टैक्स का भुगतान करना होता है। लेकिन बीएच नंबर के लिए केवल 14 वर्षों का टैक्स जमा करना आवश्यक है। इस प्रकार, सामान्य वाहनों की तुलना में एक वर्ष कम का आरसी कार्ड जारी किया जाता है। बीएच सीरीज नंबर प्लेट विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए होती है, जिनका स्थानांतरण देश के विभिन्न हिस्सों में होता रहता है, जैसे कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, पीएसयू और रक्षा विभाग के कर्मचारी। कार्मिक विभाग और कुछ निजी कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। इस नंबर प्लेट की विशेषता यह है कि इसे किसी भी राज्य में जाने पर बदलने की आवश्यकता नहीं होती। बीएच नंबर प्राप्त करने के लिए एक बार में 14 वर्षों का कर जमा करना आवश्यक है। वहीं, जो वाहन मालिक दो वर्षों का कर जमा करके नंबर प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें 60 दिनों के भीतर 12 वर्षों का कर जमा करना होगा।