Bihar Police - किसी थाने में थानाध्यक्ष नहीं बन सकते यह पुलिसकर्मी, जारी हो गया आदेश, जानें पूरा मामला

Muzaffarpur - थाने में थानाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पुलिस मुख्यालय ने नई गाइडलाइन तैयार की है। इस गाइडलाइन के अनुसार, वैसे पुलिसकर्मी जिन्हें किसी कोर्ट से दोषसिद्ध किया गया है, वह थानाध्यक्ष नहीं बन सकते हैं।
इसके साथ ही किसी केस की जांच के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त ठहराया गया हो। जिन्हें नैतिक अधमता के आरोप में विभागीय जांच (कार्यवाही) में दोषी पाया गया हो। जिन्हें विभागीय जांच (कार्यवाही) अथवा पुलिस हस्तक नियम के संचालनोपरांत तीन अथवा उससे अधिक सजा मिली हो।
सजा के कुप्रभाव लागू रहने तक नहीं मिलेगी जिम्मेदारी
वैसे दोषी पाए गए पुलिस पदाधिकारी को थानाध्यक्ष अथवा अंचल पुलिस निरीक्षक के पद पर तब तक पदस्थापित नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके विरुद्ध किसी भी वृहद सजा का कुप्रभाव लागू रहेगा।
नए आदेश के बाद बिहार में कई पुलिसकर्मियों के थानाध्यक्ष बनने का रास्ता बंद हो गया है। कईयों के खिलाफ जांच चल रहे हैं। वहीं कई को विभागीय सजा मिल चुकी है।
थानाध्यक्ष पर केस दर्ज
वहीं पहाड़पुर से स्थानांतरित होकर कल्याणपुर आए दारोगा संजय सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कल्याणपुर थानाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दारोगा संजय सिंह पर कांड का प्रभार नहीं सौंपे जाने को लेकर कार्रवाई की गई है।