Bihar Crime - हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा, बच्ची से रेप के आरोपी को तील साल की जेल

Bihar Crime  - हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा,
रेप-हत्या के आरोपियों को मिली सजा- फोटो : अमन सिन्हा

Nawada - नवादा जिला न्यायालय ने आज दो अलग अलग मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक दूसरे मामले में 12 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। 

वारिसलीगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी नवीन कुमार को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने नवीन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 5 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। 

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर आरोपी आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए थे। इन्हीं सबूतों के आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय लिया है।

रेप के आरोपी को मिली सजा

 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। कौआकोल थाना में दर्ज मामला संख्या 3/23 के आरोपी मोहम्मद सहादत हुसैन को दोषी पाया गया है। एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने त्वरित जांच कर चार्जशीट दाखिल की और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से मामले की सुनवाई की गई।

न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

aman sinha reporting