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Bihar Education News : ACS सिद्धार्थ का फरमान,अब स्कूल जांच के लिए सिर्फ इन अधिकारियों को मिला अधिकार...जानिए विस्तार से

Bihar Education News : शिक्षा विभाग के एसीएस डॉ एस सिद्धार्थ ने नया फरमान जारी किया है. नए फरमान के मुताबिक अब कोई भी पदाधिकारी स्कूल का निरीक्षण नहीं पायेगा....पढ़िए आगे

Bihar Education News : ACS सिद्धार्थ का फरमान,अब स्कूल जांच के लिए सिर्फ इन अधिकारियों को मिला अधिकार...जानिए विस्तार से
एस सिद्धार्थ का नया फरमान - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : बिहार में विद्यालय निरीक्षण के दौरान कई रिपोर्ट को फर्जी पाया गया है। जिसके बाद शिक्षा विभाग के एसीएस डॉ एस सिद्धार्थ ने नया फरमान जारी किया है। इसके लिए उन्होंने राज्य के सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। डीएम को भेजे गए पत्र में कहा गया है की राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को उचित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय निरीक्षण हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गए हैं। इस क्रम में सरकारी विद्यालय का निरीक्षण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भरकर स्कैनिंग कर ई-शिक्षाकोष पर अपलोड करने हेतु दिशा निर्देश दिया गया है।

पत्र में कहा गया है की शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को विद्यालय अनुश्रवण की जिम्मेवारी दी गयी थी। लेकिन जिला शिक्षा कार्यालय में कार्यरत संविदा पदाधिकारी / कर्मी या वाहय श्रोत से कार्यरत कर्मियों से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इनके द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किए गये डाटा लगभग फर्जी हैं। जब स्थानीय जाँच की गयी तो निरीक्षण प्रतिवेदन और स्थलीय स्थिति में बहुत भिन्नता थी। उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भी सचेतता एवं संवेदनशीलता की कमी पायी गई है। जिसके बाद विभाग ने निरीक्षण व्यवस्था में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि अल्प अवधि संविदा पर नियोजित या आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित किसी भी कर्मी के माध्यम से विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। अब सिर्फ शिक्षा विभाग एवं BEP के निम्नलिखित नियमित पदाधिकारी ही विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (BEP), सहायक कार्यकम पदाधिकारी (BEP) शामिल हैं। 

वहीँ कहा गया है की जिन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है उसका चयन प्रत्येक निरीक्षण के निर्धारित दिन अपर मुख्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। इन विद्यालयों की सूचना एक दिन पूर्व रात्रि 9 बजे मोबाईल पर अपर मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से भेजी जाएगी। सूचना के आधार पर अगले दिन संबंधित पदाधिकारी विद्यालय निरीक्षण के लिए प्रस्थान करेंगे एवं  दिशा-निर्देश के आलोक में निरीक्षण करेंगे तथा विद्यालय निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक 74. दिनांक 15.01.2025 के अनुसार ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। विद्यालयों के निरीक्षण की सूचना पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। निरीक्षण के दिन विद्यालय के किसी भी शिक्षक अथवा शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी/कर्मी को बिना बताए वे विद्यालय की ओर प्रस्थान करेंगे और विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। ये सभी निरीक्षण औचक होंगे एवं पूर्व सूचना के आधार पर नहीं होंगे। सभी पदाधिकारियों को प्रत्येक माह कम-से-कम 25 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाना है। एसीएस ने साफ तौर पर कहा है की निरीक्षण के कार्य को सभी पदाधिकारी गंभीरता से लेंगे एवं किसी भी परिस्थिति में निरीक्षण प्रतिवेदन फर्जी या भ्रामक पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों पर आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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