Bihar Land News: बिहार के भू अभिलेख पोर्टल पर अब निर्धारित शुल्क का भुगतान करके दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है और राजस्व न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। इससे संबंधित जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सोमवार को सभी समाहर्ताओं को दी।
राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने और शुल्क
राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने के लिए 40 रुपये प्रति आवेदन का शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, भू अभिलेख पोर्टल से प्रति पृष्ठ 20 रुपये शुल्क देकर अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है। इसमें जीएसटी और कर अतिरिक्त देय होगा।
वसुधा केंद्रों पर नई सेवाएं
सभी वसुधा केंद्रों पर रैयतों को ये नई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि वसुधा केंद्रों पर ये सेवाएं जुड़ने से ग्रामीण रैयतों को बड़ी सहूलियत होगी और उन्हें ज्यादा शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
लगान रसीद समस्या: 49 लाख जमाबंदी से नहीं मिल रहे लगान
राज्य में 49 लाख जमाबंदी में अंतिम लगान का विवरण दर्ज नहीं है, जिससे राजस्व वसूली प्रभावित हो रही है। विभाग की समीक्षा के अनुसार, अब तक मात्र 296 करोड़ रुपये की वसूली हुई है जबकि लक्ष्य 600 करोड़ रुपये का था।
सरकारी जमीन की जमाबंदी में लापरवाही
जमीन के सर्वे का काम जारी होने के बावजूद सरकारी जमीन की जमाबंदी कराने में विभाग की लापरवाही सामने आई है। चकबंदी निदेशक राकेश कुमार ने इसे गंभीर स्थिति बताया है और अधिग्रहित जमीन की जमाबंदी में तेजी लाने का आग्रह किया है।