Bihar Sarkari Naukri: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बंपर बहाली, इतने पदों पर भर्ती, 14 साल बाद इस विभाग में होगी नियुक्ति
Bihar Sarkari Naukri: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में रोजगार के कई मौके दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इस विभाग में बंपर बहाली निकाली गई है। इन बहाली में एक बहाली ऐसी है जो 14 साल बाद ली जा रही है।

Bihar Sarkari Naukri: बिहार सरकार ने स्कूलों में लंबे समय से लंबित पदों पर बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लगभग 15 हजार पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई। इनमें पुस्तकालयाध्यक्ष, विद्यालय लिपिक और परिचारी के पद शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में बंपर बहाली की जा रही है। कई विभागों में बहाली निकाली जा रही है।
इन पदों पर होगी बहाली
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हर विभाग में बहाली निकाली जा रही है। युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी दिलाने के लिए सरकार प्रयासरत है। ताजा निकली बहाली में पुस्तकालयाध्यक्ष के लगभग 6,500 पद, विद्यालय लिपिक के लगभग 6,421 पद और परिचारी के 2,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए कैबिनेट ने तीन नई नियमावलियों को स्वीकृति दी है।
पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति 14 साल बाद
हाई स्कूलों में 2011-12 के बाद पहली बार पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली की जा रही है। इसके लिए ‘बिहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2025’ को मंजूरी दी गई है। पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से होगा। इसके लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों (SC/ST/EBC/OBC/Divyang/Women/EWS) को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। स्थानांतरण सामान्यत: जिला स्तर पर, विशेष परिस्थिति में अन्य जिलों में की जाएगी।
लिपिक और परिचारी के पदों पर बहाली
दोनों पदों के लिए अलग-अलग नियमावलियां स्वीकृत की गई हैं। बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियमावली, 2025 और बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियमावली, 2025। कुल पदों का 50% अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं शेष 50% पदों पर आयोग द्वारा सीधी बहाली होगी। अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की जाएगी
किन स्कूलों में होंगे नियुक्ति के पद
राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय, उत्क्रमित और नवस्थापित विद्यालयों में ये बहालियां की जाएंगी। यदि किसी शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मी की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों को लिपिक या परिचारी के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा।
शिक्षा विभाग की प्रतिक्रिया
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि यह फैसला वर्षों से लंबित बहाली की मांग को पूरा करेगा और विद्यालयों के प्रशासनिक कार्य को सशक्त बनाएगा। बिहार सरकार के इस फैसले से राज्य के शिक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी और लंबे समय से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति से स्कूलों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।