बिहार सरकार सख्त: तबादला हुए राजस्व अधिकारियों को इस तिथि तक योगदान का आदेश, नहीं तो स्वतः माने जाएंगे विरमित
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हाल ही में स्थानांतरित और नए स्थानों पर पदस्थापित किए गए राजस्व अधिकारियों की सुस्ती पर कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि 9 जुलाई तक योगदान नहीं देने वाले अधिकारियों को स्वत: विरमित मान लिया
Patna : बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हाल ही में स्थानांतरित और नए स्थानों पर पदस्थापित किए गए राजस्व अधिकारियों की सुस्ती पर कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का सख्त निर्देश दिया है। इसके साथ ही विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो अधिकारी अब तक नए पद पर योगदान देने में विफल रहे हैं, उन्हें तय समय-सीमा के बाद स्वतः विरमित (रिलीव्ड) मान लिया जाएगा।
विभाग के सचिव जय सिंह ने जारी किया पत्र, अधिसूचनाओं का दिया हवाला
विभाग के सचिव जय सिंह द्वारा 8 जुलाई 2026 को जारी एक पत्र के माध्यम से इस कड़े फैसले की जानकारी दी गई है। जारी पत्र में कहा गया है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 941(3), 942(3), 943(3) और 944(3) के तहत बड़े पैमाने पर अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी, अंचल अधिकारी (CO), प्रभारी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया गया था। इन सभी को पहले ही अविलंब योगदान देने को कहा गया था।
नए पद पर योगदान न करने की शिकायतों को विभाग ने लिया गंभीरता से
तबादला आदेश के बावजूद विभाग को विभिन्न प्रशासनिक और स्थानीय माध्यमों से यह लगातार जानकारी मिल रही थी कि कई अधिकारियों ने अब तक अपने नए प्रभार वाले क्षेत्रों में योगदान नहीं किया है। इस प्रशासनिक शिथिलता को सरकार और विभाग ने बेहद गंभीरता से लिया है। इसी को देखते हुए विभाग ने अंतिम मोहलत जारी करते हुए कहा है कि जनता के कार्यों में रुकावट न आए, इसलिए ऐसे सभी अधिकारी बिना किसी देरी के तत्काल अपना योगदान सुनिश्चित करें।
9 जुलाई की सुबह तक की समय-सीमा, नए स्थान से ही मिलेगा जुलाई का वेतन
विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र में यह बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि यदि संबंधित अधिकारी 9 जुलाई 2026 (पूर्वाह्न) तक अपने नए कार्यालयों में योगदान नहीं देते हैं, तो उन्हें बिना किसी अन्य आदेश के स्वतः विरमित मान लिया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों की वित्तीय रीढ़ पर प्रहार करते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि उनकी लापरवाही की स्थिति में चालू माह यानी जुलाई 2026 का वेतन केवल नए पदस्थापन स्थल से ही देय होगा।
प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी प्रति
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस सख्त आदेश की प्रति राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों (DM), बंदोबस्त पदाधिकारियों, जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों तथा उप निदेशकों (चकबंदी) को आवश्यक और त्वरित कार्रवाई के लिए भेज दी है। इसके साथ ही संबंधित राजस्व सेवा संवर्ग के अधिकारियों को भी आगाह कर दिया गया है ताकि इस आदेश का जमीनी स्तर पर अक्षरसः पालन कराया जा सके और तय समय के बाद पुराने स्थान पर जमे अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके।

वंदना की रिपोर्ट