Patna news - IAS संजीव हंस के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में केस चलाने के लिए नीतीश सरकार ने दी मंजूरी, बढ़ सकती है आईएएस की मुश्किलें
Patna news - करोड़ों रुपए की मनी लांड्रिंग के मामले में जेल में बंद आईएएस संजीव हंस के खिलाफ अभियोजन चलान के लिए नीतीश सरकार ने अपनी रजामंदी दे दी है। जिसके बाद अब संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ सकती है।

PATNA - संजीव हंस के खिलाफ बिहार सरकार ने दी अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। जिसके बाद निलंबित चल रहे बिहार कैडर के आईएएस संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल संजीव हंस पटना के बेउर जेल में बंद है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप है।
बता दें कि दिसंबर 2024 में प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत में 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इसमें संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव का नाम था। जिस पर कोर्ट ने हंस के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया था और राज्य सरकार द्वारा मुकदमा चलाए जाने की अनुमति का इंतजार किए जाने की बात कही थी।
अब लगभग तीन महीने के इंतजार के बाद राज्य सरकार ने संजीव हंस पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है तब अब कोर्ट संजीव हंस के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में अभियोजन की कार्रवाई शुरू करेगा।
पांच साल में ऊर्जा विभाग के एसीएस रहने के दौरान बनाई दौलत
इससे पहले निगरानी की विशेष इकाई ने संजीव हंस के खिलाफ आय से अधिक दौलत अर्जित करने का केस दर्ज किया था। यह एफआईआर Prevention Of Money Laundering Act (PMLA) के तहत दर्ज किया गया था। आरोप है कि संजीव हंस ने साल 2018 और 2023 के बीच भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित की है। इस अवधि के दौरान वो बिहार ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के पद पर तैनात थे।