Patna highcourt - पूर्व विधायक को करना होगा सरकारी आवास की बकाया राशि का भुगतान, पटना हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

Patna highcourt- बिहार के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। पूर्व विधायक पर भवन निर्माण विभाग का टैक्स बकाया है, जिसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था।

Patna highcourt - पूर्व विधायक को करना होगा सरकारी आवास की ब

Patna - पटना हाई कोर्ट ने ढाका के पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह को राहत देने से इंकार करते हुए उनके याचिका को रद्द कर दिया।कोर्ट ने भवन निर्माण विभाग के कर प्रमंडल  के कार्यपालक अभियंता की ओर से बकाया राशि के वसूली के लिए जारी आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि विभाग की ओर से बकाया राशि के वसूली के लिए दिये गये आदेश कानून सही है। आवेदक को ब्याज के साथ पैसा चुकता करना चाहिए। जस्टिस पीबी बजेन्त्री और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की।

आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आवेदक 1990 के चुनाव में पहली बार ढाका निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। 1995 के चुनाव में उसी निर्वाचन क्षेत्र से पुनः निर्वाचित हुए। इसके बाद वर्ष 2000 में विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में वे फिर से निर्वाचित हुए, इसके बाद उसी वर्ष नवंबर 2005 के  उपचुनाव में उनका चौथा कार्यकाल रहा।

Nsmch

 वरिष्ठता के अनुसार आवेदक को बिहार विधान सभा के अपर सचिव की ओर से जारी पत्र संख्या 766 दिनांक 04.05.2006 द्वारा सरकारी क्वार्टर 3, टेलर रोड आवंटित किया गया। उनका कहना था कि वर्ष 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में पांचवीं बार निर्वाचित हुये और उसी सरकारी क्वार्टर 3, टेलर रोड को दिनांक 17.01.2011 को फिर से आवंटित कर दिया  गया।

उनका कहना था कि आवेदक ने 14 मार्च, 2014 को विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया और 2014 के संसदीय चुनाव लड़े। लेकिन संसदीय चुनाव हार गये।