Patna highcourt - पुलिस की फर्जी एनकाउंटर में मारे गए प्रिंस कुमार के मामले में आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट नाराज, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी से पूछा - क्यों न करें कार्रवाई

Patna highcourt - पुलिस की फर्जी एनकाउंटर में युवक की मौत के मामले में आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी को तलब किया है। साथ ही पूछा है कि क्यों न उनके ऊपर कार्रवाई की जाए

Patna highcourt - पुलिस की फर्जी एनकाउंटर में मारे गए प्रिंस

Patna - पटना हाईकोर्ट ने कथित रूप से फर्जी एनकाउंटर में याचिकाकर्ता के पुत्र प्रिंस कुमार की हत्या किए जाने के मामले में सुनवाई की।जस्टिस विवेक चौधरी ने सुनील कुंवर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पुपरी के अनुमण्डल न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किये जाने पर उनसे जवाब तलब किया है।

कोर्ट ने उनसे जानना चाहा है कि अदालती आदेश का पालन नही करने पर उनके विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाये। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस फर्जी मुठभेड़ के मामलें में उनसे रिपोर्ट तलब किया था। लेकिन उन्होंने अब तक इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट कोर्ट में  दायर नहीं किया।

  पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दायर किए गए शिकायत वाद पर की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश सुनील कुंवर उर्फ सुनील सिंह द्वारा दायर अपराधिक रिट याचिका पर  यह आदेश सीतामढ़ी के एसपी व पुपरी  के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी को दिया था। 

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने कोर्ट को बताया कि  याचिकाकर्ता सुनील कुंवर उर्फ सुनील सिंह के बेटे  की फर्जी मुठभेड़ में पुलिस वालों ने उसकी बेटे की हत्या 20 मार्च,2023 को कर दी। इसमें चौबीस पुलिस पदाधिकारियों व उनके सहयोगी आरक्षियों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप है। इस मामलें में  नानपुर थाना कांड संख्या 133/2023 के रूप में प्राथमिकी दर्ज किया गया था।

28 मार्च,2023 को याचिकाकर्ता ने एस पी, सीतामढ़ी के समक्ष पुलिसकर्मियों द्वारा उनके पुत्र की फर्जी मुठभेड़ में  मारे जाने के सम्बन्ध में  अभ्यावेदन दिया। 5 अप्रैल,2023 को एक परिवाद पत्र याचिकाकर्ता ने दायर किया,जिसमें एस पी, सीतामढ़ी से रिपोर्ट मांगा गया।पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने इस मामलें की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराये जाने की मांग कोर्ट से की।

कोर्ट ने उन्हें  सीतामढ़ी के प्रिंसपल जिला व सत्र जज के माध्यम से कोर्ट में  उपस्थित हो कर ये बताने को कहा गया कि  कोर्ट के आदेश का पालन नही करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई क्यों नही की जाये।इस मामलें की अगली सुनवाई 21अप्रैल,2025 को की जाएगी।