Bihar School News: बच्चों की सुरक्षा और जनता की सुविधा दोनों सुनिश्चित, बिहार में स्कूल बस नियम में सख्ती के आदेश जारी,स्कूली वाहनों की जांच के लिए जनवरी में चलेगा विशेष अभियान
Bihar School News: बिहार सरकार ने जनता की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए जनवरी माह में दो बड़े निर्णय लागू किए हैं। ..
Bihar School News: बिहार सरकार ने जनता की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए जनवरी माह में दो बड़े निर्णय लागू किए हैं। एक तरफ़ राज्य में स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने स्कूल वाहनों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं, तो दूसरी ओर राजस्व हितों और आम लोगों की सुविधा के लिए निबंधन कार्यालय रविवार और अवकाशों में भी खुलेंगे।
स्कूल बसों की सुरक्षा के संदर्भ में मंत्री ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके तहत सभी स्कूल वाहनों में वीएलटीडी, पैनिक बटन, जीपीएस सिस्टम और 14 सीटर से अधिक क्षमता वाली बसों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य किया गया है। स्पीड गवर्नर और अधिकतम गति सीमा 40 किमी/घंटा तय की गई है। नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल प्रबंधन और वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आईपीसी, सीआरपीसी या पोक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध चालकों को स्कूल वाहन चलाने से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। चालक के नियुक्ति से पहले स्थायी पता एवं दो निकटतम रिश्तेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। सभी स्कूल बसों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, अग्निशामक यंत्र और रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाना आवश्यक होगा।
वहीं, निबंधन कार्यालयों में जनवरी में नई व्यवस्था लागू होगी। राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर अन्य अवकाशों में भी दस्तावेजों का निबंधन कराया जा सकेगा। इस व्यवस्था से कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और कार्यदिवसों में कार्यालयों में भीड़ कम होने की उम्मीद है।राज्य सरकार का यह दोहरा कदम एक स्कूल बस सुरक्षा, दूसरा निबंधन में सुविधा जनता और प्रशासन के बीच विश्वास का पुल मजबूत करेगा। बच्चों की सुरक्षा और नागरिकों की सुविधा अब प्राथमिकता बन चुकी है। जनवरी माह में लागू ये निर्णय न सिर्फ़ नियमों की सख्ती दिखाते हैं, बल्कि प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता का भी संदेश देते हैं।