Bihar Voter List Revision: मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत, अब इस दिन तक वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे नाम, विरोध के बीच आया फैसला

Bihar Voter List Revision: मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए मतदाताओं को एक महीने की मोहलत दी है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला - फोटो : social media

Bihar Voter List Revision:  बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक हो रहे विरोध और राजनीतिक हलचल के बीच चुनाव आयोग ने अहम राहत की घोषणा की है। आयोग ने साफ किया है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक सभी पात्र नागरिक और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अपने वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

चुनाव आयोग ने दी स्पष्टता

चुनाव आयोग की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं छूटा रहना चाहिए। 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस फैसले से उन राजनीतिक दलों को भी राहत मिलेगी, जो हाल के दिनों में मतदाता सूची से "लाखों वोटरों के नाम कटने" का आरोप लगाते हुए चुनाव बहिष्कार तक की चेतावनी दे चुके थे।

चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत 

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR आदेश के पृष्ठ 3 पर पैरा 7(5) के अनुरुप किसी भी वोटर्स या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को एक महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय दिया जाएगा। ताकि वो मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकें। यदि उनके नाम बीएलओ/बीएलए द्वारा छोड़ दिया गया हो या गलत तरीके से बीएलओ/बीएलए द्वारा नाम शामिल किया गया हो।

अब क्या करना होगा?

जो भी मतदाता या राजनीतिक दल वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, हटाना या संशोधन कराना चाहते हैं। 

फॉर्म-6 (नाम जोड़ने के लिए)

फॉर्म-7 (नाम हटाने के लिए)

फॉर्म-8 (संशोधन के लिए) ऑनलाइन या बूथ स्तर पर आवेदन दे सकते हैं।