Bihar teacher transfer – बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर सरकार का नया प्लान, सभी जिलों से मांगी गई यह रिपोर्ट
Bihar teacher transfer - बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग ने नया प्लान तैयार किया है। जिसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से एक खास रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
Patna - बिहार में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले और उनके पदस्थापन को लेकर नया फैसला लिया है। नए फैसले में शिक्षकों का पदस्थापन उन स्कूलों में छात्रों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीईओ कार्यालय को रिपोर्ट देने के लिए कहा है। सभी जिले से विद्यालय वार छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर रिपोर्ट ली जाएगी। जिस विद्यालय में तय मानक से ज्यादा शिक्षक होंगे, उनका स्थानांतरण संबंधित प्रखंड के विद्यालय में होगा।
इसे यूं समझिए कि जिस विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात में अंतर होगा, वहां शिक्षकों का पदस्थापन संतुलित किया जाएगा। बता दें कि शिक्षा का अधिकार कानून के आलोक में 30 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक तय है। जबकि बिहार में सरकारी विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात का प्रश्न है तो अभी यह अनुपात 46 बच्चों पर एक शिक्षक है।
शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर छात्र-छात्राओं के हित में महत्वपूर्ण सुझाव को अमल में लाने को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां तक सरकारी विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात का प्रश्न है तो शिक्षा का अधिकार कानून अधिनियम के प्रविधान के तहत 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना आवश्यक है।
पहली से पांचवीं तक के छात्रों के लिए व्यवस्था
यह व्यवस्था पहली से पांचवीं कक्षा तक अनिवार्य किया गया है। वहीं, जिन विद्यालयों में 61 से 90 बच्चों की संख्या है वहां पर तीन शिक्षक होना चाहिए। इसी तरह 91 से 120 बच्चों पर चार शिक्षक होने चाहिए। इसी प्रकार 121 से 200 छात्रों की संख्या रहने पर पांच शिक्षक का प्रविधान है।
वहीं, कक्षा छह से आठ के लिए विज्ञान और गणित का एक शिक्षक, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक और भाषा के एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। 35 छात्रों पर कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। जहां 100 से अधिक बच्चे हैं, वहां एक स्थायी प्रधानाध्यापक, अंशकालिक शिक्षक, कला शिक्षक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक का होना अनिवार्य है।